चुनाव आयोग ने कहा है कि एग्जिट पोल के न तीजे दिखाने पर पाबंदी के दोरान ज्योतिषियों ,टेरो कार्ड रीडरो , चुनाव भविष्यवाणी और किसी भी तरह जनता को प्रभावित करने वाले कारक अनुचित और गैर कानूनी है | आयोग ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा126-ए के तहत प्रतिबन्ध है | मिडिया द्वारा ऐसे कार्य क्रम का प्रसारण नहीं होना चाहिए ,जो चुनावी भविष्यवाणी करते हो
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