सुप्रीम कोर्ट ने गो रक्षको द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों को 7 दिनो के भीतर टास्क फ़ोर्स गठित करने का आदेश जारी किया है कोर्ट ने इसकी तहत हर जिले में वरिष्ट पुलिस अधिकारी को नोडल अधि कारी नियुक्त करने और कानून तोड़ने वाले समूहो को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आदेश भी दिया है देश में गोहत्या के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से गोरक्षकों पर लगाम कसने को कहा है साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकारों को आदेश भी दिया है कि वह गो रक्षकों से निपटने के लिए टॉस्क फोर्स बनाएं | कोर्ट ने कहा कि हर जिले में गठित टॉस्क फोर्स में वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को नोडल अधिकारी के रूप में रखा जाए , सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य, दोनों को निर्देश भी दिया है कि गोरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई करे साथ ही
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