नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बिल्डरों से किफायती मकान खरीदने वाले लोगों से GST न वसूलने को कहा गया है। सरकार के मुताबिक, सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8% है, जिसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के माध्यम से अजस्ट किया जा सकता है। केंद्र ने कहा कि, बिल्डर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉजेक्ट के तहत घर खरीदने वालों से GST तभी वसूल कर सकते है, जब वह अपार्टमेंट की कीमतें कम कर दें। सरकार ने बताया है कि अगर बिल्डर कच्चे माल पर क्रेडिट के दावे को शामिल करने के बाद मकान का दाम घटाते हैं, तभी वे सस्ती आवासीय परियोजनाओं के तहत फ्लैट खरीदने वालों से माल एवं सेवा कर वसूल सकते हैं। GST परिषद ने 18 जनवरी को अपनी अंतिम बैठक में CLSS के तहत मकानों के निर्माण के लिये रियायती दर से 12 प्रतिशत GST लगाने की बात बताई। इसका मकसद सस्ते मकान को बढ़ावा देना है जिसे 2017-18 के बजट में बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया गया है।
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