जीएसटी काउंसिल की 32 वी मीटिंग में छोटे कारोबारियों के लिए की बड़ी घोषणा - GST से छूट की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपये की, कम्पोजिशन स्कीम की सीमा अब 1.50 करोड़ रुपये - पहले जीएसटी से छूट की सीमा 20 लाख रुपए और कंपोजीशन स्कीम की लिमिट 1 करोड़ रु थी - छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने लिमिट बढ़ाने का फैसला किया - कंपोजीशन स्कीम के तहत कारोबारी साल में एक बार रिटर्न भर सकेंगे लेकिन टैक्स हर तिमाही जमा कराना होगा- नई दिल्ली | जीएसटी काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को राहत दी है। गुरुवार को काउंसिल ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट के लिए सालाना टर्नओवर की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने का फैसला लिया। जीएसटी काउंसिल के फैसले 1 अप्रैल से लागू होंगा | कंपोजीशन स्कीम के लिए सालाना टर्नओवर की लिमिट भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी है। कंपोजीशन स्कीम के तहत आने वाले कारोबारियों को टैक्स हर तिमाही में जमा करवाना पड़ेगा लेकिन रिटर्न साल में एक बार भर सकेंगे। जीएसटी काउंसिल के फैसले 1 अप्रैल से लागू होंगे। कंपोजीशन स्कीम का फायदा लेने वाले कारोबारियों के लिए टैक्स की दर फ
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