दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की एक अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रोकथाम के लिए पॉक्सो कानून के अंतर्गत मुजरिम करार दिया। बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव में 2017 में एक महिला के अपहरण के बाद उससे दुष्कर्म के मामले में भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया। आपको बता दें कि न्यायालय सज़ा की अवधि के बारे में बुधवार को दलीलें सुनेगी। इस मामले में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने इस मामले में सह-अभियुक्त शशि सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। आपको बता दें कि अदालत ने सेंगर को 2017 में उन्नाव में लड़की से बलात्कार का दोषी करार दिया। घटना के समय लड़की नाबालिग थी। अदालत ने सेंगर के वकील को मुकदमे के दौरान बलात्कार पीड़िता के चरित्र की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करने के लिए भी फटकार लगाई। बता दें कि सेंगर ने उन्नाव में चार जून 2017 को उससे बलात्कार किया था अदालत ने यह भी कहा कि दुष्कर्म पीड़िता के परिवार में
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