अधिकारियों-कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना के निर्देश जारी - जयपुर, 7 अक्टूबर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिद्धार्थ महाजन ने विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत् राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रावधानों का शक्ति से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। श्री महाजन ने बताया की कोई राजकीय कर्मचारी ना तो किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों जैसे रैली,सभा या चुनाव प्रचार में भाग ले सकेगा और ना ही किसी उम्मीदवार/पार्टी के चुनाव/मतदान/गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकेगा। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय एवं विभाग में उक्त निर्देशों की पालना करने को पाबन्द किया है। राजकीय विश्राम भवनों में ठहरने के लिए आयोग की गाडलाइंस की पालना के निर्देश जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिद्धार्थ महाजन ने विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में स्थित राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों, अतिथि गृह, डाक बंगलों आदि में मंत्रीगण एवं राजनैतिक व्यक्तियों
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